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कांग्रेस की पूर्व मंत्री जाहिदा खान की बेटी का फ़ाइल फोटो।

कल डीग जिले कामां में प्रधान पद के लिए उप-चुनाव होने हैं। उससे एक दिन पहले पूर्व मंत्री जाहिदा खान की बेटी की पंचायत समिति की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। अब वह वोट भी नहीं डाल पाएंगी। शहनाज खान पर गलत तरीके से भुगतान करवाने का आरोप है। साथ ही विक

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पूर्व मंत्री की बेटी की पंचायत समिति से सदस्यता रद्द

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के शासन उप सचिव इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कामा पंचायत समिति की वार्ड संख्या-13 की पंचायत समिति सदस्य और पूर्व प्रधान डॉक्टर शहनाज खान की सदस्यता सदस्यता रद्द की जाती है। डॉक्टर शहनाज ने अपने पद पर रहते हुए 12 फरवरी 2024 को कार्यवाहक विकास अधिकारी पंचायत समिति कामां के बजाय पूर्व विकास अधिकारी से करीब 54 लाख 86 हजार 632 रुपए का भुगतान करवाया गया था। पंचायत समिति क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं की स्वीकृति जारी करते समय में नियमों की पालना नहीं की गई। जिस पर जिला परिषद भरतपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर 5 मार्च 2024 पंचायती राज विभाग के आदेशों पर निलंबित किया गया था।

अपना पक्ष रखने के लिए नहीं पहुंची

डॉ. शहनाज खान द्वारा जांच की कार्रवाई हेतु आरोपों के संबंध में अपना कोई पक्ष नहीं रखा गया। इसके बाद दोबारा 8 अगस्त 2025 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर के पत्र क्रमांक 624 के साथ संलग्न पत्र विकास अधिकारी कामा ने पंचायती राज विभाग जयपुर को भेजा। जिसमें डॉ शहनाज की सदस्यता रद्द किए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। 16 अगस्त 2025 को डॉ. शहनाज को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा गया था।

अब शहनाज खान वोट भी नहीं डाल पाएगी

शहनाज खान के प्रतिनिधि इस सुनवाई में शामिल हुए। उन्होंने शहनाज का पक्ष रखते हुए जवाब देने के लिए समय मांगा। इसके बाद पंचायत राज विभाग ने 20 अगस्त को अंतिम सुनवाई का मौका दिया। इस अंतिम मौके की सुनवाई में शहनाज उपस्थित नहीं हुई। जिसके बाद पंचायती राज विभाग के शासन उप सचिव इंद्रजीत सिंह ने कामा पंचायत समिति की वार्ड संख्या-13 की सदस्य डॉ. शहनाज खान की सदस्यता को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं।



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