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खैरथल-तिजारा जिले में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि इन शिविरों में बकाया लीज राशि वर्ष 2025-26 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। वहीं फ्री होल्ड पट्टे हेतु 10 वर्ष तथा लीज मुक्ति हेतु 8 वर्ष की लीज राशि और पिछले वर्षों की बकाया राशि अग्रिम एकमुश्त जमा कराने पर 60 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
आवासीय भूखण्डों पर पुनर्ग्रहण शुल्क में भी राहत दी गई है। 250 वर्ग मीटर तक 75 प्रतिशत, 250 से 500 वर्ग मीटर तक 50 प्रतिशत और 500 से 1000 वर्ग मीटर तक 25 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों, जिनमें ले-आउट स्वीकृत हो चुके हैं, वहां शेष भूखण्डों के पट्टे जारी करने पर ब्याज में पूरी छूट दी जाएगी। अपंजीकृत दस्तावेजों से क्रय भूखण्डों के अंतिम खरीदार को पट्टा जारी करने पर भी शास्ती माफ की जाएगी।
आवासीय प्रीमियम दरों में 100 वर्ग मीटर तक 25 प्रतिशत और 100 से 200 वर्ग मीटर तक 15 प्रतिशत छूट मिलेगी। भवन निर्माण स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन, ले-आउट प्लान आदि में भी क्षेत्रफल के आधार पर अधिकारियों को अधिकृत कर छूट दी गई है।
नगर पालिका अधिनियम की धारा 69-ए के अंतर्गत फ्री-होल्ड पट्टा शुल्क में 200 वर्ग मीटर तक 50 प्रतिशत और 200 से 500 वर्ग मीटर तक 40 प्रतिशत छूट दी जाएगी। भवन मानचित्र शुल्क में भी बड़ी राहत दी गई है। 500 वर्ग मीटर तक जी+1 भवन निर्माण स्वीकृति में अनुमोदन शुल्क पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
इसके अलावा खांचा भूमि आवंटन, नामांतरण, मौका निरीक्षण और आवेदनों के सरलीकरण में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन शिविरों का उद्देश्य है कि आमजन को अधिकतम लाभ मिले और शहरी निकायों में कार्य की गति बढ़े।
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