![]()
सुमन रेस्टोरेंट से ली गई बेसन बर्फी के नमूने में नॉन परमिटेड वॉटर सॉल्युबल कलर मैटनल येलो पाया गया है।
झालावाड़ में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। सुमन रेस्टोरेंट से ली गई बेसन बर्फी के नमूने में नॉन परमिटेड वॉटर सॉल्युबल कलर मैटनल येलो पाया गया है।
सीएमएचओ डॉ. मोहम्मद साजिद के अनुसार, 10 जून को गुलमोहर चौराहा पनवाड़ खानपुर स्थित सुमन रेस्टोरेंट की शिकायत मिली थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीएस गुर्जर ने मौके पर जाकर बेसन बर्फी का नमूना लिया। कोटा की खाद्य प्रयोगशाला में जांच के बाद इसमें अखाद्य रंग की पुष्टि हुई।
जांच रिपोर्ट रजिस्टर डाक से दुकान मालिक को भेजी गई। निर्धारित समय में कोई अपील नहीं करने पर दुकान मालिक संजय कुमार सुमन के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झालावाड़ की कोर्ट में चालान पेश किया गया है।
इसी के साथ भवानीमंडी के राधे कृष्णा आइसक्रीम एंड जूस पार्लर और खानपुर के कृष्णा दूध डेयरी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इनके यहां से मिले पनीर के नमूने अवमानक पाए गए हैं। दोनों के खिलाफ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इन मामलों में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा डॉ. साजिद खान ने सभी खाद्य कारोबारकर्ता से अपील की है कि खाद्य पदार्थों में रंग फूड ग्रेड एवं निर्धारित मात्रा में ही कम से कम उपयोग करें। साथ ही खाद्य अनुज्ञा पत्र का अपने प्रतिष्ठान के प्रमुख प्रदर्शित भाग पर प्रदर्शन करें। खाद्य अनुज्ञा पत्र का समाप्ति तिथि से पूर्व नवीनीकरण कराएं अवधि समाप्ति की स्थिति में नया लाइसेंस बनवाने की बजाय जुर्माना राशि जमा कराकर नवीनीकरण करें। लाइसेंस की अवधि समाप्ति पर तत्काल नवीनीकरण करवाए या खाद्य कारोबार बंद करें। अन्यथा धारा 63 के तहत 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
Related
Discover more from Kuchaman City Directory
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Comments