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नरेश मीणा को आज SC,ST कोर्ट में पेश किया। फिर वापस झालावाड़ जेल ले जाया गया।
देवली- उनियारा विधानसभा उप चुनावों में नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में शुक्रवार को टोंक के एसटी/एससी कोर्ट में पेशी हुई। इसमें पेशी के लिए नरेश मीणा को झालावाड़ की जेल से लाया गया और सुनवाई के बाद पुलिस वापस अपने साथ जेल ले गई।
दरअसल, हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज कराने के नगर फोर्ट पुलिस ने टोंक के कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर आज सुनवाई की गई।
नरेश मीणा के वकील ने इस मामले में सुनवाई के लिए समय मांगा। कोर्ट की ओर से मामले में आगामी तारीख 11 सितंबर दी गई।
इससे पहले भी इस मामले में एक पेशी नरेश मीणा की हो चुकी है। उस समय कोर्ट ने नरेश मीणा के वकील के आग्रह पर 29 अगस्त की तारीख दी थी।
नरेश मीणा के वकील फतेह राम मीणा ने बताया कि आज फिर इस मामले में सुनवाई के लिए समय मांगने पर कोर्ट ने अब 11 सितंबर की तारीख दी है।
यह है पूरा मामला पिछले साल(2024) 13 नवंबर को देवली- उनियारा विधानसभा उप चुनाव हुए थे। मतदान के दिन समरावता के लोगों ने अपने गांव को उनियारा में जोड़ने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर धरने पर बैठे थे। इसका पता लगने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए।
इस दौरान नरेश मीणा ने कुछ वोट जबरन डलाने के आरोप लगाते हुए मालपुरा SDM अमित चौधरी के थप्पड़ मार दिया था। उस रात नरेश मीणा को हिरासत में लेते समय हिंसा, आगजनी, उपद्रव हो गया था। पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए थे।
इस मामले में SDM की ओर से नरेश मीणा के खिलाफ थप्पड़ मारने का मामला दर्ज कराया गया था। 14 नवंबर 2024 नरेश मीणा को अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
8 महीने बाद मिली सशर्त जमानत मामले में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से आठ माह बाद शर्त के साथ जमानत मिल गई थी। बाद में नरेश मीणा ने हाड़ौती में जन क्रांति यात्रा शुरु की। उस दौरान झालावाड़ जिले की एक स्कूल भवन ढहने से बच्चों की मौत हो गई थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद नरेश मीणा अस्पताल पहुंचा और एक साइड में लोगों के साथ बैठकर सरकार से प्रति मृतक के आश्रित को एक-एक करोड़ रुपए और घायल के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने की मांग की।
इस दौरान पुलिस ने नरेश मीणा और उसके दो समर्थकों गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने जमानत अर्जी खारिज करने की मांग इस बीच नगरफोर्ट पुलिस ने स्पेशल एपीपी रामअवतार सोनी के माध्यम से SC,ST कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश कर हाईकोर्ट द्वारा नरेश मीणा की एफआरआर संख्या 166/24 (SDM के थप्पड़ मारने) में हुई जमानत को निरस्त करने की 11 अगस्त को मांग की थी। मांग पत्र में पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नरेश मीणा ने हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत का झालवाड़ में धरना-प्रदर्शन उल्लंघन किया है। इस मामले में आज दूसरी बार नरेश मीणा की झालावाड़ जेल से लाकर पेशी कराई गई।
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