जैसलमेर। सरस डेयरी में सप्लाई होने वाले दूध की जांच करते FSO किशनाराम कड़वासरा।
जैसलमेर की सरस डेयरी में सप्लाई होने वाले दूध के टैंकरों की जांच फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने की। फूड सेफ्टी ऑफिसर किशनाराम कड़वासरा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 दूध से भरी गाड़ियों को रुकवाकर उनके सैंपल लिए।
सभी दूध के सैंपल को जांच के लिए जोधपुर भेजा जाएगा जहां लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने सुपर बेकरी से ब्रेड, मैदा और शक्कर के 3 सैम्पल भी लिए। टीम ने सुपर बेकरी व होटल रमाडा को 15 दिन में पानी जांच, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पेस्ट कंट्रोल करने के लिए इम्प्रूवमेंट का नोटिस दिया।

सभी सैम्पल को जांच के लिए भेजा जाएगा जोधपुर।
शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान
फूड सेफ्टी ऑफिसर किशनाराम कड़वासरा ने बताया- आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर एवं जिला कलेक्टर जैसलमेर के निर्देशानुसार रक्षाबंधन के त्योहार पर जिले में अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया- खाद्य पदार्थ एवं मिठाइयों की बढ़ती हुई खपत को देखते हुए और मिलावट की आशंका पर चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सैंपल लेने की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा की गई।
सरस डेयरी प्लांट को होने वाले दूध की जांच
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर (CMHO) डॉ राजेंद्र पालीवाल ने बताया-

जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से सरस डेयरी प्लांट को सप्लाई किए जाने वाले दूध के सैम्पल लेकर जांच के लिए जोधपुर स्थित प्रयोगशाला (लैब) भिजवाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि विशेष अभियान के तहत जैसलमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सरस डेयरी प्लांट को सप्लाई किए जाने वाले दूध की गाड़ियों से दूध के 4 सैम्पल लिए गए। इसके साथ ही सुपर बेकरी से ब्रेड, मैदा और शक्कर के 3 सैम्पल लिए जिन्हें जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया जाएगा।
होटल व बेकरी को दिया 15 दिन का नोटिस
फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने सप्लाई किए जाने वाले दूध का मौके पर सरस डेयरी के लैब में मिलावट संबधित प्राथमिक जांच की गई। इसके साथ ही सुपर बेकरी एवं होटल रमाडा संचालक को 15 दिन में पानी की जांच, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पेस्ट कंट्रोल करने के लिए इम्प्रूवमेंट का नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा सभी मिठाई विक्रेताओं को साफ सफाई से कार्य करने खाद्य सामग्री को ढककर बिक्री करने एवं अपनी दुकान का खाद्य लाइसेंस दुकान पर लगाकर रखना को निर्देशित किया गया।
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