सोजती गेट व्यापारी संघ र नई सड़क व्यापारी संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ-साथ टैक्स बार एसोसिएशन के विशेषज्ञों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
“जीएसटी बचत उत्सव” के तहत स्टेट जीएसटी के अधिकारियों ने जोधपुर में व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर जीएसटी की नई दरों का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने की अपील की। स्टेट जीएसटी के विशेष आयुक्त विनोद मेहता और अतिरिक्त आयुक्त विशाल दवे के आतिथ्य में नई सड़
बैठक का उद्देश्य व्यापारियों को सरकार द्वारा लागू किए गए नए GST प्रावधानों से अवगत कराना और कर प्रणाली की सरलता के बारे में जानकारी प्रदान करना था।
नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार की जानकारी
बैठक में स्पेशल कमिश्नर मेहता ने बताया कि “जीएसटी बचत उत्सव” का मुख्य उद्देश्य आम जनता के लिए बचत, व्यापारियों के लिए विकास और सरलीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाना है। उन्होंने नेक्स्ट जेनरेशन GST सुधार के तहत केवल दो स्लैब – 5% और 18% लागू किए जाने की जानकारी दी। इससे पहले 2017 में लागू हुई जीएसटी में 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्लैब थीं, जबकि अब मुख्य रूप से दो दरें प्रभावी होंगी। केवल विलासिता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत दर लागू रहेगी।

बैठक में दोनों व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों व व्यापारियों ने हिस्सा लिया।
व्यापारियों की भागीदारी और चर्चा
बैठक में सोजती गेट व्यापारी संघ के अध्यक्ष शिव कुमार सोनी और नई सड़क व्यापारी संघ के अध्यक्ष नवीन सोनी के साथ-साथ टैक्स बार एसोसिएशन के वरिष्ठ टैक्स कंसल्टेंट और दोनों व्यापारी संघों के कई व्यापारी भी उपस्थित थे। व्यापारियों ने विशेष आयुक्त विनोद मेहता से सरकार द्वारा की गई GST दर में कटौती और इस कटौती के लाभ को आम जनता तक पहुंचाने के बारे में विभिन्न सवाल किए। मेहता ने सभी तकनीकी और अनुपालन संबंधी बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए उनका समाधान भी बताया।
ग्राहकों तक लाभ पहुंचाने की अपील
विशेष आयुक्त मेहता और अतिरिक्त आयुक्त दवे ने व्यापारियों से विशेष अनुरोध किया कि वे इस GST दर में की गई कटौती का पूरा लाभ आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा इस संबंध में निगरानी की जाएगी। दैनिक उपयोग की लगभग 400 से अधिक वस्तुओं पर कर दर घटाई गई है, जिससे आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी। विभाग समय-समय पर इस पहल की मॉनिटरिंग करेगा ताकि लाभ सही तरीके से आम जनता तक पहुंच सके।
GST दर न घटाने पर कार्रवाई भी संभव
यदि व्यापारी GST दरों में कमी का लाभ ग्राहकों को नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- GST विभाग द्वारा निरीक्षण और जांच की जा सकती है।
- अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए दंड का प्रावधान है।
- व्यापारी लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- सरकार ने मार्केट मॉनिटरिंग टीमों के गठन की भी घोषणा की है।
व्यापारियों ने दिया सहयोग का भरोसा
बैठक के दौरान सहायक आयुक्त गोरधन राम सोलंकी, गौरव गोदारा एवं राज्य कर अधिकारी मनोज चौधरी भी उपस्थित रहे। बैठक के अंत में टैक्स बार एसोसिएशन और दोनों व्यापारी संघों ने धन्यवाद किया और नेक्स्ट जेन GST सुधार की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। डॉ. समिता साहा ने विभागीय अधिकारियों और बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया।
Discover more from Kuchaman City Directory
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Comments