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डीडवाना में 26 सितंबर को अग्रवाल सेवा सदन में खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जाएगा।
डीडवाना में शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत 26 सितंबर को अग्रवाल सेवा सदन में खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जाएगा। खुदरा व्यापार मंडल डीडवाना के अध्यक्ष रामजीवन और मंत्री हरीश मोदी ने यह जानकारी दी।
जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र चौधरी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। कैंप का मुख्य उद्देश्य लोगों को शुद्ध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। साथ ही खाद्य कारोबारियों को वैध रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस देना है।
व्यापार मंडल के अधिकारियों ने बताया कि खाद्य कारोबार के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होना जरूरी है। बिना लाइसेंस कारोबार करने पर FSS Act 2006 की धारा 26 के तहत 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कैंप में भाग लेने वाले कारोबारियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बिजली बिल लाना होगा। ऐसे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कैंप पूरे जिले में लगातार आयोजित किए जाएंगे।
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