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नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल का कारावास।
करौली पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश शर्मा ने एक नाबालिग बालिका से रेप के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1 लाख 80 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला करीब दस माह पुराना है।
विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि दिसंबर 2024 में दोषी नाबालिग बालिका को उसके घर से बहला-फुसलाकर आधी रात में जयपुर भगा ले गया था। जयपुर में उसने नाबालिग से रेप किया। पुलिस ने नाबालिग को जयपुर से दस्तयाब किया था।
प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बृजेश शर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों और 17 दस्तावेजी साक्ष्यों को पेश किया गया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
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