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सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में आज हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला रिर्जव कर लिया। अदालत में करीब एक साल पहले 13 अगस्त 2024 को भर्ती रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी।
जिस पर अदालत में करीब 39 प्रभावी सुनवाई हुई। वहीं 7 जुलाई को अदालत ने मामले में फाइनल सुनवाई शुरू की थी। जो आज पूरी हो गई। याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि एसओजी का मानना है कि भर्ती में सही-गलत को छांटना संभव नहीं हैं।
वहीं बंगाल टीचर भर्ती में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि अगर भर्ती में इस तरह की धांधली हो तो अदालत को भर्ती की पवित्रता और शुचिता पर भी पूरा विचार करना चाहिए।
केवल 68 अभ्यर्थियों की मिलीभगत सामने आई वहीं सरकार ने मामले में बहस करते हुए कहा कि भर्ती में केवल 68 अभ्यर्थियों की मिलीभगत सामने आई हैं। इसमें 54 ट्रेनी एसआई, 6 सलेक्टेट कैंडिडेंट और 8 फरार अभ्यर्थी शामिल हैं। सरकार ने कहा कि हम पेपरलीक में शामिल लोगों को पकड़ रहे हैं। हमारे लिए भर्ती में सही और गलत की पहचान करना संभव हैं।
वहीं चयनित अभ्यर्थियों की ओर से बहस करते हुए कहा गया कि भर्ती में एसओजी कार्रवाई कर रही हैं। हमने ईमानदारी से परीक्षा दी हैं। हम अन्य राजकीय सेवाओं से इस्तीफा देकर भर्ती में शामिल हुए थे। अगर पूरी भर्ती रद्द की जाती है तो हमारे साथ अन्याय होगा।
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