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9 महीने पहले 3 साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी को जालोर की पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया।

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विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया- सांचौर थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां ने 9 जनवरी को एक लिखित रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि 8 जनवरी की देर शाम करीब 7 बजे उसकी तीन साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। मां एक घर में काम कर रही थी। इस दौरान आरोपी मासूम को अपने क्वार्टर में ले गया और वहां दरिंदगी की। इसके बाद बच्ची को घर से बाहर फेंक दिया।

जब बच्ची चिल्लायी तो मां मौके पर पहुंची, जहां बच्ची खून से लथपथ थी। बच्ची ने मां को गलत हरकत की जानकारी दी। मां उसे अस्पताल ले गई और इलाज कराया। इसके बाद पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मेडिकल करवाया गया, इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित मानकर गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया।

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया।

जज ने कहा- आरोपी मरने तक जेल में रहेगा राजपुरोहित के अनुसार- पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने आरोपी को सजा सुनाते टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई नरमाई अपनाने की आवश्यकता नहीं हैं, जिससे आरोपी को आजीवन मरने तक जेल में रखने की सजा सुनाई। पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अभियुक्त को कठोर दंड से दंडित किया जाना चाहिए, जिससे ऐसा अपराध करने वाले अपराधी में भय कारित हो और इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति न करें। अभियुक्त रिश्ते में नाबालिग बच्ची का मौसा लगता है, जिससे अभियुक्त द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ उक्त अपराध कारित कर विश्वासपूर्ण संबंधों को भी दरकिनार किया है।



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