कृषि विभाग की ओर से जिले में खरीफ की बुआई के दौरान निर्धारित से अधिक मात्रा में अनुदानित यूरिया खाद बेचने वाले दो खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस 15 दिवस के लिए निलम्बित कर दिए है। साथ ही दो को नोटिस दिए गए है।
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार संजय तनेजा ने बताया- शासन सचिव, कृषि एवं उद्यान विभाग राजस्थान सरकार एवं आयुक्त कृषि विभाग राजस्थान की ओर से दिए गए निर्देशों के तहत यूरिया के अधिक उपयोग होने पर कृषकों से पूछताछ और विक्रय केंद्रों पर निरीक्षण किया जा रहा है। जांच के दौरान पाया गया कि मैसर्स न्यू मातेश्वरी खेती बाड़ी केंद्र केकड़ी एवं मैसर्स पुष्पा खेती बाड़ी केंद्र जूनिया की ओर से निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खाद बेचा गया। इसलिए दोनों के लाइसेंस निलम्बित किए गए। दो अन्य विक्रेताओं श्री बसंत ग्राम सेवा सहकारी समिति बघेरा एवं मैसर्स रजनीश ट्रेडर्स सावर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
गौरतलब है कि यूरिया का उपयोग गैर कृषि कार्य जैसे प्लाईवुड, रेजिन, पेंट ,और डेफ इंडस्ट्री में भी किया जाता है । इंडस्ट्रीज में टेक्निकल ग्रेड यूरिया का उपयोग होता है। जबकि कृषि उपयोग के लिए नीम कोटेड यूरिया अनुदानित दरों पर POS मशीन द्वारा आधार सत्यापन से सहकारी एवं निजी विक्रेताओं द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है । विभाग द्वारा अनुदानित यूरिया का उपयोग गैर कृषि कार्य में नहीं हो, इसके लिए इंडस्ट्रीज का भी समय समय पर अभियान चलाकर निरीक्षण किया जाता है।
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