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दौसा में कृषि विभाग ने 6 खाद बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए हैं।
खरीफ फसलों में जिले के किसानो को खाद – बीज उपलब्ध कराने में अनियमितता करने वाले 6 खाद – बीज विक्रेताओं के उर्वरक लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) रामराज मीना ने बताया कि जिले में अनियमितता करने वाले खाद- बीज विक्रेता मैसर्स र
उन्होंने बताया कि जिले में यूरिया एवं डीएपी उर्वरकों का वितरण कलेक्टर के आदेश अनुसार क्षेत्रीय सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक की उपस्थिति में ही करवाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी विक्रेता द्वारा किसानों को यूरिया एवं डीएपी उर्वरक उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की अनियमितता की जाती है तो किसान स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी को लिखित में शिकायत दर्ज करायें ताकि ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए
सुरज्ञान सिंह गुर्जर सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय) 9950028569 पंचायत समिति दौसा, अशोक कुमार मीणा सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) 9929600737 पंचायत समिति महवा – मंडावर, रामजीवन मीना कृषि अधिकारी (मिशन) 7014784422 पंचायत समिति नांगल राजावतान, विजेन्द्र कुमार मीणा उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा) 9660983123 पंचायत समिति लवाण, जगदीश प्रसाद मीणा उपनिदेशक उद्यान 9414340160 पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा, वरुण कुमार शर्मा कृषि अधिकारी 9785828688 पंचायत समिति लालसोट, सुभाष चंद्र कृषि अधिकारी उद्यान 9664239296 पंचायत समिति सिकराय एवं सिकंदरा, सुभास चन्द्र परसोया सहायक निदेशक उद्यान 9610163512 पंचायत समिति बसवा, श्यामलाल बुनकर कृषि अधिकारी 9667810725 पंचायत समिति बांदीकुई एवं बैजूपाड़ा के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं।
उक्त अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र में किसानो को यूरिया एवं डीएपी उर्वरकों का वितरण स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में करायेंगे एवं मॉनिटरिंग का कार्य करेंगे। उक्त क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की अनियमितता से संबंधित शिकायत जिले के किसान उक्त अधिकारियों को कर सकते हैं ताकि अनियमितता करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।
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