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आरसीए में चार्ज लेने के दौरान सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष दीनदयाल कुमावत
जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष दीनदयाल कुमावत की नियुक्ति एक बार फिर से विवादों में है। हाल ही में सांभर कोर्ट ने उनके खिलाफ अपराधिक आरोप तय किए थे। कोर्ट के आरोप तय करने के बाद राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी में उनके संयोजक बने रहने पर सवाल खड़े ह
जसवंत गुर्जर सचिव जिला क्रिकेट संघ पूर्व जिला गंगापुरसिटी ने रजिस्ट्रार सहकारी समिति को एक पत्र लिखा है और दीनदयाल कुमावत की नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की है।
पत्र में यह तर्क दिए
पत्र में गुर्जर ने बताया कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के संयोजक दीनदयाल कुमावत के खिलाफ सांभर लेक स्थित सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दिनांक 18 अगस्त को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 एवं 149 के अंतर्गत आरोप तय किए हैं।
पत्र में गुर्जर ने बताया कि लोढ़ा समिति की अनुशंसाओं और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी भी पदाधिकारी पर किसी आपराधिक मामले में कोर्ट द्वारा आरोप तय हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति किसी भी क्रिकेट संघ में पदाधिकारी बने रहने के लिए पात्र नहीं होता।
आरसीए संविधान के अनुसार अयोग्य बताया
पत्र में गुर्जर ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान की धारा 23(iii)
का भी उल्लेख किया है। जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि —
“कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हों, वह RCA का पदाधिकारी नहीं रह सकता।”
इन प्रावधानों के आधार पर दीनदयाल कुमावत अब RCA के संयोजक पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो चुके हैं।
ऐसे रजिस्ट्रार उनकी नियुक्ति को निरस्त करे।
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