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30 हजार रुपए की रिश्वत के आरोप में झालावाड़ नगर परिषद सभापति संजय शुक्ला निलंबित।
झालावाड़ नगर परिषद के भाजपा सभापति संजय शुक्ला को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा रिश्वत के मामले में की गई जांच के बाद की गई है।
एसीबी की कार्रवाई में सामने आया कि संजय शुक्ला ने पर्यटन इकाई भवन (मोटेल) में कन्वर्जन पट्टा की फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। 4 अगस्त को आकाश कलोसियां और अजय कुमार मारवाड़ा नामक दो निजी व्यक्तियों को शुक्ला के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि संजय शुक्ला ने अपनी पदीय हैसियत का दुरुपयोग किया है। यह कृत्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1)(घ)(1)(आईआई)(वी) के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है।
राज्य सरकार ने इस मामले में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(3) के तहत न्यायिक जांच करवाने का निर्णय लिया है। प्रकरण को न्यायिक जांच के लिए विधि विभाग को भेजा जा चुका है। सरकार का मानना है कि शुक्ला के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित हो सकती है।
इन सभी तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संजय शुक्ला को सभापति और नगर परिषद झालावाड़ के सदस्य पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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