IPL चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल को रेप केस में राहत नहीं मिल पाई है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
यश दयाल की ओर से वकील कुणाल जैमन ने कहा- यश दयाल जाने-माने क्रिकेटर हैं। इन्हें बदनाम करने के लिए और फंसाने के लिए इस तरह के झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं, पीड़िता के वकील ने बहस करते हुए कहा- आरोपी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप और प्रीमियर लीग खिलाने का झांसा देकर रेप किया।

2 साल पहले कॉन्टैक्ट में आई थी लड़की सांगानेर थान में दर्ज FIR के अनुसार, जयपुर की लड़की क्रिकेट खेलने के दौरान यश दयाल के संपर्क में आई थी। आरोप है कि करीब 2 साल पहले जब वह नाबालिग थी, तब यश ने क्रिकेट में करियर बनवाने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया।
आईपीएल-2025 मैच के दौरान भी जयपुर आए यश दयाल ने सीतापुरा स्थित एक होटल में बुलाकर लड़की के साथ फिर रेप किया था। लड़की जब 17 साल की थी, तब पहली बार उससे रेप हुआ। ऐसे में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी।

पहले भी विवादों में रहे यश दयाल यश दयाल ने 2 साल पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी स्टोरी लगाई थी। विवाद बढ़ने पर उन्होंने स्टोरी डिलीट कर दी थी। बाद में दयाल ने सफाई में कहा था- मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से 2 स्टोरी पोस्ट की गई, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि दोनों स्टोरी मैंने पोस्ट नहीं की थी।


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IPL चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जयपुर में जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने कहा- पीड़ित नाबालिग है, इसलिए गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। अदालत ने केस डायरी तलब की है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। (पूरी खबर पढ़ें)
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