गुरुग्राम कोर्ट का प्रतीकात्मक फोटो।
गुरुग्राम की एक कोर्ट ने 8 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले शनिवार को दोषी को सजा सुनाई। एडिशनल सेशन जज जैस्मीन शर्मा की कोर्ट ने दोषी प्रेमचंद को आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 वर्ष की कठोर कारावास और 5,000 रुपए का
यह मामला तब सामने आया जब पीड़ित के परिजनों ने थाना डीएलएफ सेक्टर-29, गुरुग्राम में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पॉक्सो एक्ट की धारा 6 को धारा 10 में संशोधित किया गया।

कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दोषी प्रेमचंद को गुरुग्राम की जेल भेज दिया गया है।
गुरुग्राम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी प्रेमचंद, निवासी खांदवा, जिला चुरू (राजस्थान), को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गहन जांच के दौरान सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्र किए। इसके बाद, उसको कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और उसे कठोर सजा सुनाई।
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