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जालोर में जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने‎ उपभोक्ताओं के हित में बड़ा‎ फैसला सुनाया है। आयोग ने‎ ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन ‎इंडिया और उसके डिलीवरी पार्टनर‎ गति किन्टेत्सु एक्सप्रेस समेत अन्य‎ प्रतिवादियों को जालोर निवासी ‎खेताराम पुत्र शांतिलाल को मोब

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खेताराम ने वर्ष 2018 में अमेजन‎ से रेडमी कंपनी का मोबाइल‎ 13,499 रुपए में खरीदा था।‎जिसकी डिलीवरी 21 अक्टूबर ‎2018 तक तय थी। खेताराम को‎ जब डिलीवरी का पैकेट मिला तो ‎पैकेट पहले से खुला हुआ था और‎ उसमें मोबाइल नहीं था। उस‎ डिलीवरी बॉक्स में केवल मोबाइल‎ की एक्सेसरीज ही थीं। खेताराम ने‎ अमेजन और कुरियर कंपनी से कई‎ बार शिकायत की, लेकिन कोई‎ समाधान नहीं किया गया। इस पर‎ उसने उपभोक्ता आयोग में परिवाद‎ दिया। जहां आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया कि अमेजन और ‎कुरियर कंपनियों ने उपभोक्ता के ‎साथ अनुचित व्यापार पद्धति‎ अपनाई है और गंभीर सेवा दोष ‎किया है। आयोग ने आदेश दिया ‎कि अमेजन और गति किन्टेत्सु जालोर सहित संबंधित कंपनियां‎ संयुक्त या पृथक रूप से खेताराम‎ को मोबाइल कीमत 13,499 रुपए ‎9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित‎ लौटाएं।‎

उपभोक्ता कल्याण कोष में भी‎ 30 हजार जमा कराने के आदेश‎ आयोग ने उपभोक्ता कल्याण कोष में 30 हजार जमा कराने का आदेश ‎भी दिया। आयोग अध्यक्ष घनश्याम ‎यादव और सदस्य निरंजन शर्मा ने‎ कंपनियों को भविष्य में इस तरह की‎ सेवा त्रुटि और अनुचित व्यापार ‎व्यवहार से बचने की हिदायत दी।‎ साथ ही मानसिक आघात के लिए‎ 10 हजार रुपए और वाद व्यय के 7‎ हजार भी अदा करें। 45 दिन में राशि ‎नहीं दी जाती है तो ब्याज देना होगा।‎



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