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जालोर में जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन इंडिया और उसके डिलीवरी पार्टनर गति किन्टेत्सु एक्सप्रेस समेत अन्य प्रतिवादियों को जालोर निवासी खेताराम पुत्र शांतिलाल को मोब
खेताराम ने वर्ष 2018 में अमेजन से रेडमी कंपनी का मोबाइल 13,499 रुपए में खरीदा था।जिसकी डिलीवरी 21 अक्टूबर 2018 तक तय थी। खेताराम को जब डिलीवरी का पैकेट मिला तो पैकेट पहले से खुला हुआ था और उसमें मोबाइल नहीं था। उस डिलीवरी बॉक्स में केवल मोबाइल की एक्सेसरीज ही थीं। खेताराम ने अमेजन और कुरियर कंपनी से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। इस पर उसने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दिया। जहां आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया कि अमेजन और कुरियर कंपनियों ने उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापार पद्धति अपनाई है और गंभीर सेवा दोष किया है। आयोग ने आदेश दिया कि अमेजन और गति किन्टेत्सु जालोर सहित संबंधित कंपनियां संयुक्त या पृथक रूप से खेताराम को मोबाइल कीमत 13,499 रुपए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाएं।
उपभोक्ता कल्याण कोष में भी 30 हजार जमा कराने के आदेश आयोग ने उपभोक्ता कल्याण कोष में 30 हजार जमा कराने का आदेश भी दिया। आयोग अध्यक्ष घनश्याम यादव और सदस्य निरंजन शर्मा ने कंपनियों को भविष्य में इस तरह की सेवा त्रुटि और अनुचित व्यापार व्यवहार से बचने की हिदायत दी। साथ ही मानसिक आघात के लिए 10 हजार रुपए और वाद व्यय के 7 हजार भी अदा करें। 45 दिन में राशि नहीं दी जाती है तो ब्याज देना होगा।
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