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मनरेगा कार्यालय में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव की जानकारी दी गई।
सिरोही में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की ओर से महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला पुलिस थाना सिरोही की विधिक सलाहकार कपिला कुंवर ने मनरेगा कार्यालय में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर कार्यशाला आयोजित की।
कार्यशाला में महिलाओं को उनके अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की सेवाओं के बारे में बताया गया। केंद्र घरेलू हिंसा के निवारण के लिए काम करता है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट 2012, साइबर कानून और लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की भी जानकारी दी गई।
सामाजिक कार्यकर्ता तेजल कंवर ने बताया कि महिला सुरक्षा सलाह केंद्र पीड़ित महिलाओं को कई तरह की मदद करता है। इसमें सामाजिक मार्गदर्शन, चिकित्सा सहायता, आश्रय और स्वरोजगार में मदद शामिल है। महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाली लैंगिक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया। केंद्र की सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं।
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