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सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच 24 नवंबर से फाइनल सुनवाई शुरू करेगी। आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने मामले में फाइनल सुनवाई की तारीख तय करते हुए सभी पक
इससे पहले आज मूल याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र नील ने कोर्ट में प्रार्थना-पत्र पेश करते हुए कहा कि मामले में गिरफ्तार आरपीएससी के पूर्व सदस्यों और दलालों के खिलाफ पेश चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लिया जाए।
उन्होंने कहा कि यह चार्जशीट एकलपीठ में सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पर नहीं थी। इस पर कोर्ट ने प्रार्थना-पत्र की कॉपी महाधिवक्ता को देने के निर्देश दिए। वहीं फाइनल सुनवाई के समय ही प्रार्थना पत्र को तय करने के लिए कहा।
सुप्रीम कोर्ट के 3 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को भर्ती रद्द करने का फैसला किया था। इसके खिलाफ ट्रेनी एसआई की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने 8 सितम्बर को एकलपीठ के फैसले पर रोक लगा दी थी। वहीं ट्रेनी एसआई की फील्ड ट्रेनिंग की अनुमति दी थी।
डिवीजन बैंच के आदेश के खिलाफ मूल याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बैंच के फैसले पर रोक लगाते हुए यथास्थिति के आदेश दिए थे। वहीं हाईकोर्ट से कहा था कि वह तीन महीने में अपील पर सुनवाई पूरी करें।
मंजू शर्मा की अपील को भी टैग करने के निर्देश
इसके साथ ही अदालत ने आरपीएससी की पूर्व सदस्य मंजू शर्मा की अपील को भी इस मामले के साथ ही टैग करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त के अपने फैसले में आरपीएससी सदस्यों पर गंभीर टिप्पणियां की थीं। मंजू शर्मा ने अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की है।
उन्होंने अपील में कहा- उनके खिलाफ कठोर और अनुचित टिप्पणियां की गई हैं, जबकि उन्हें न तो इस याचिका में पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया।
हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले के बाद मंजू शर्मा ने 1 सितंबर 2025 अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे 15 सितंबर को राज्यपाल ने मंजूर कर लिया था।
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