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जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर-2025 आयोजित किए जाएंगे। इनमें राज्य सरकार की ओर से कई शुल्क में बड़ी छूट भी मिलेगी। जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी के निर्देशन में जेडीए कार्यालय प्रांगण में रोजाना सुबह 9:30 से शाम

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किस पर कितनी छूट का फायदा

लीज राशि में बड़ी राहत: वर्ष 2025-26 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। फ्री होल्ड पट्टा के लिए 10 वर्ष की लीज राशि अग्रिम जमा करने पर 60 प्रतिशत छूट और लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए 8 वर्ष की राशि अग्रिम जमा करने पर भी 60 प्रतिशत तक की छूट दी मिलेगी।

पुनर्ग्रहण शुल्क में राहत: आवासीय भूखंडों के पुनर्ग्रहण शुल्क में 250 वर्गमीटर तक 75 प्रतिशत, 251-500 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत और 501-1000 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

जोन-वार शिविर का विस्तृत कार्यक्रम

17 सितंबर को इन इलाकों के लिए रहेगा शिविर –

  • जोन-2 के झालामंड, विनायकिया, धींगाणा, राजनगर एवं विवेक विहार कुड़ी/सांगरिया
  • जोन-3 के सांगरिया,
  • जोन-4 के चौखा, रोहिला कलां, कराणी,
  • जोन-5 के गेंवा व बड़ली
  • जोन-6 के पूंजला गांवों के निवासियों के लिए शिविर होगा।

18 सितंबर को इन क्षेत्र के आम नागरिक करवा सकेंगे अपने काम –

  • जोन-1 के नांदड़ी, नांदड़ा कलां, उचियारड़ा, नांदड़ा खुर्द, बासनी बैंदा, कांकेलाव, जालेली चंपावतां सहित
  • जोन-3 के सर, सरेचा,
  • जोन-4 के लोरडी देजगरा, जोलियाली, जानादेसर के निवासियों की बारी होगी।

शिविर में मिलने वाली मुख्य सेवाएं

भूमि संबंधी सेवाएं: प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजनाओं में पट्टे, उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, खांचा भूमि, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र और भवन निर्माण स्वीकृति का काम किया जाएगा। लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करने का विशेष अभियान भी चलेगा।

बुनियादी सुविधाओं में सुधार: सड़कों की मरम्मत और गड्ढे भरने के काम, शहर के मुख्य चौराहों और बीच की पट्टियों (डिवाइडर) को सुंदर बनाना, पार्कों और सरकारी जगहों की साफ-सफाई व सजावट, बारिश के पानी की नालियों की सफाई और मरम्मत का काम भी इस अभियान में शामिल है।

आवेदन प्रक्रिया व मौका निरीक्षण की छूट:

नामांतरण, लीज होल्ड से फ्री होल्ड, लीज डीड निष्पादन, अनापत्ति प्रमाण पत्र और उप-विभाजन/पुनर्गठन के प्रकरणों में मौका निरीक्षण नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदनों को पहले ऑनलाइन किया जाएगा, फिर छूट का लाभ मिलेगा।

आवेदन प्रक्रिया: ऑफलाइन प्राप्त आवेदन हेतु अभियान की मुहर लगी हुई रसीद संबंधित आवेदकों को दी जाएगी। आवेदकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

कच्ची बस्ती और EWS/LIG भूखंडों में विशेष राहत

कच्ची बस्ती नियमन: सर्वेशुदा/ चिन्हित/ अधिसूचित कच्ची बस्ती में 31 दिसंबर 2021 पूर्व के कब्जे का नियमन कर शेष भूखंडों के पट्टे दिए जाएंगे। मूल पट्टेधारी से भूखंड का कितनी ही बार पंजीकृत विक्रय हो, अंतिम क्रेता से भूमि निष्पादन नियम 1974 में निर्धारित दर 10 रुपए प्रति वर्गमीटर से राशि लेकर नामांतरण किया जा सकेगा।

EWS/LIG भूखंड हस्तांतरण: ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी/ पुनर्वास भूखंड अंतिम क्रेता द्वारा फ्री होल्ड पट्टा लेने या लीज मुक्ति प्रमाण पत्र लेने एवं प्रत्येक हस्तांतरण पर नामांतरण शुल्क लेकर निकाय के रिकॉर्ड में नामांतरण किया जा सकेगा।

कंचन राठौड़ नोडल अधिकारी, अन्य को जोनवार जिम्मेदारी

जेडीए की उप सचिव कंचन राठौड़ को ऑवरऑल नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो शिविर की रोजाना की प्रगति रिपोर्ट आयुक्त को भेजेंगे। प्रत्येक जोन के लिए अलग-अलग उपायुक्त, तहसीलदार, अधिशासी अभियंता, उप नगर नियोजक और अन्य कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

आवेदकों के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • पट्टा/लीज डीड के लिए: आवंटन पत्र या पुराना लीज डीड, नवीनतम पट्टा कॉपी, संपत्ति कब्जा पत्र, साइट प्लान/लेआउट प्लान, संपत्ति कर रसीदें, मालिक का आईडी प्रूफ, हलफनामा या क्षतिपूर्ति बंध (यदि आवश्यक हो), रजिस्ट्रेशन डीड (यदि बिक्री के माध्यम से स्वामित्व हो)।
  • भवन निर्माण स्वीकृति के लिए: आर्किटेक्ट या इंजीनियर द्वारा बनाया गया भवन प्लान, आवंटन पत्र या डीड या भू-उपयोग परिवर्तन, स्वामित्व दस्तावेज (पट्टा विलेख एवं साइट प्लान), प्रस्तावित भवन मानचित्र, गूगल मैप मय जीपीएस कोऑर्डिनेट्स।
  • नामांतरण के लिए: B-1 फॉर्म (बी-1 फॉर्म नहीं होने पर शपथ पत्र अनिवार्य है), रजिस्ट्री की छायाप्रति, हस्तांतरणकर्ता एवं हस्तांतरणी का आधार कार्ड, बिजली बिल, राजस्व न्यायालय/तहसीलदार का नामांतरण आदेश।
  • भू-उपयोग परिवर्तन के लिए: भूखंड से संबंधित सभी दस्तावेजों की चेन, स्व घोषणा पत्र (प्रपत्र-1), 100 रुपए के स्टांप पर नोटेराइज्ड अभ्यर्पण (हलफनामा), आवेदन शुल्क एवं जांच शुल्क।



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