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किशनगढ़बास की एडीजे संख्या 01 कोर्ट के जज प्रशांत चौधरी ने गुरुवार को फायरिंग मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में दोषी पाए गए दो आरोपियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह नरूका ने बताया- प्रवीण और राकेश निवासी फतियाबाद को उम्रकैद की सजा और 20-20 हजार रुपS के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
क्या था मामला
7 सितंबर 2023 को ग्राम जालपीवास निवासी प्रेमकुमार ने कोटकासिम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भतीजा दीपक अपने दोस्त प्रवीण के बुलाने पर फतियाबाद गया था। वहां प्रवीण, राकेश और राहुल ने पहले तो दीपक से शराब पीने का दबाव बनाया। इनकार करने पर तीनों ने उस पर हमला कर दिया और 70 हजार रुपए नकद, सोने की चैन व अंगूठी लूट ली। इसके बाद तीनों ने दीपक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। दीपक को 9 गोलियां लगीं, जिनमें से 7 डॉक्टरों ने बाहर निकालीं जबकि 2 गोलियां आज भी उसके शरीर में हैं।
अदालत में पेश सबूत अनुसंधान के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में कुल 28 दस्तावेज और 19 गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया गया। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने प्रवीण और राकेश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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