बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के 11 लॉ कॉलेजों को सत्र 2025-26 और उसके बाद के वर्षों के लिए अग्रिम आदेश तक प्रवेश पर रोक लगा दी है। सोमवार को इस संबंध आदेश जारी किया गया। 11 कॉलेजों में प्रदेश के 2 लॉ कॉलेज शामिल हैं।
पहला उदयपुर में प्रतापनगर स्थित निजी डॉ अनुष्का लॉ कॉलेज और दूसरा अलवर का इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च लॉ हैं। बताया जा रहा है कि ये कॉलेज निर्धारित मापदंड को पूरा करने में खरे नहीं उतर पाए हैं। जिसके तहत बीसीआई ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। अब ये कॉलेज अपने यहां लॉ पाठ्यक्रम संचालित नहीं कर सकते।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के 11 लॉ कॉलेजों को सत्र 2025-26 और उसके बाद के वर्षों के लिए अग्रिम आदेश तक प्रवेश पर रोक लगा दी है।
हाई लेवल कमेटी ने की थी कॉलेजों के मापदंडों की जांच जानकारी अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देश में लॉ डिग्री कोर्स कराने वाले कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स के मानकों को जांचने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी। जिसे इन कॉलेजों में जाकर औचक निरीक्षण करते हुए मापदंडों की जांच करनी थी। कमेटी ने इन लॉ कॉलेजों का निरीक्षण किया। जिसके बाद रिपोर्ट में देश के 11 लॉ कॉलेज मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। बीसीआई ने इस संबंध में रविवार को एक जनरल पब्लिक नोटिस जारी कर दिया।
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