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बालोतरा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गिड़ा थाना क्षेत्र के चीबी गांव निवासी कुख्यात तस्कर हनुमानराम पुत्र ज्वाराराम की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत आलीशान मकान को सील कर दिया।
पुलिस ने बताया कि 5 अक्टूबर 2024 को गिड़ा थानाधिकारी को सूचना मिली थी, कि हनुमानराम ने अपने घर पर मादक पदार्थ छिपा रखे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने चीबी गांव में आरोपी के घर पर दबिश दी। हालांकि, पुलिस की भनक लगते ही हनुमानराम रेतीले धोरों में फरार हो गया।
फरार होते से पहले आरोपी ने अपनी ढाणी के पीछे खेत में प्लास्टिक के कट्टे में छिपाई गई 3.764 किलोग्राम अवैध अफीम का दूध फेंक दिया। इसकी अनुमानित कीमत 18 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई थी।
पुलिस ने हनुमानराम को 3 मई 2025 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। आरोपी हनुमानराम के खिलाफ कुल 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें मादक पदार्थ तस्करी, पुलिस पर फायरिंग, अवैध हथियार सप्लाई और मारपीट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
बीट कॉन्स्टेबल और संबंधित विभागों की रिपोर्ट के अनुसार, हनुमानराम ने अपने पैतृक गांव चीबी और बालोतरा शहर में अवैध रूप से अर्जित धन से कई आलीशान भवनों का निर्माण कराया था।
बालोतरा एसपी के निर्देश पर गिड़ा थानाधिकारी ने हनुमानराम की संपत्तियों के दस्तावेज तैयार कर सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, एनडीपीएस एक्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजे। दस्तावेजों की जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी ने पुष्टि की कि यह संपत्ति मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध आय से बनाई गई है। इसके बाद अवैध संपत्ति को फ्रीज कर मकान को सील करने के आदेश जारी किए गए।
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