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ग्राम पंचायत बामनगांव में जगह-जगह जाकर महिलाओं को कानून की जानकारी दी।

बूंदी में महिला श्रमिकों के लिए जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग और एक्शन एड एसोसिएशन इंडिया ने संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत बामनगांव में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से

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महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक भेरू प्रकाश नागर ने कानूनी जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जिले में आंतरिक और स्थानीय शिकायत समितियों का गठन किया जा रहा है। यह कदम असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद करेगा।

एक्शन एड के जिला समन्वयक जहीर आलम ने बताया कि यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। अभियान का लक्ष्य महिलाओं को उनके अधिकारों और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से अवगत कराना है। साथ ही, स्थानीय शिकायत समिति, पुलिस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्याय प्राप्त करने में मदद करना है।

कार्यस्थलों पर सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाने के लिए पुरुषों और युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। महिला अधिकारिता विभाग की टीम और वॉलंटियर्स कार्यस्थलों पर जाकर POSH अधिनियम के प्रावधानों को सरल भाषा में समझा रहे हैं।

जेंडर विशेषज्ञ विनीता अग्रवाल ने लैंगिक भेदभाव, बाल श्रम और घरेलू श्रमिक महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि समाज में व्याप्त असमानता महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करती है। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, बाल विवाह एवं बाल श्रम के विरुद्ध सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

विधि परामर्शदाता प्रिया मिश्रण ने कहा कि पॉश अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं भयमुक्त, गरिमापूर्ण और सुरक्षित वातावरण में कार्य कर सकें। उन्होंने POSH अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाते हुए बताया कि यदि किसी महिला श्रमिक के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो वह स्थानीय शिकायत समिति, पुलिस थाना, राष्ट्रीय, राज्य महिला आयोग की वेबसाइट अथवा शी- बॉक्स (She-Field) पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र की प्रबंधक पूर्णिमा गौतम ने कहा कि बच्चों से श्रम नहीं कराया जाना चाहिए। यदि कहीं बाल शोषण या बाल विवाह होता दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या नालसा हेल्पलाइन 15100 पर दें।



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