जयपुर |हाईकोर्ट ने रिटायर्ड महिला कॉलेज लेक्चरर को राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थिया को जनवरी 2016 से लेकर जुलाई 2019 तक का बकाया वेतन सभी सेवानिवृत्ति परिलाभ सहित तीन महीने में भुगतान करें। यदि इस अवधि में बकाया वेतन नहीं
अदालत ने कहा कि जब एक बार राज्य सरकार ने कॉलेज का अधिग्रहण कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने इस अधिग्रहण को वैध ठहरा दिया है तो उस संस्था के सभी दायित्वों की जिम्मेदारी सरकार की ही मानी जाएगी। अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी ने बताया कि प्रार्थिया 1983 में मीरा गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ में राजनीति विज्ञान विषय की लेक्चरर पद पर नियुक्त हुई थी। उस समय यह कॉलेज राज्य सरकार से 70 फीसदी अनुदान लेता था। लेकिन 2013 में इसे राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर इसका प्रबंधन, चल-अचल संपत्तियां एवं समस्त दायित्व अपने अधीन ले लिए।
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