☜ Click Here to Star Rating



खैरथल-तिजारा जिले की कोटकासिम पंचायत समिति प्रधान विनोद कुमारी सांगवान को राहत मिली है। राज्य सरकार ने उनका निलंबन आदेश वापस ले लिया। इसकी जानकारी सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दी गई। जिसके बाद जस्टिस अवनीश झिंगन की अदालत ने प्रधान की याचिका को निस्तार

.

दरअसल, कोटकासिम पंचायत समिति प्रधान विनोद कुमारी सांगवान को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने 28 अप्रैल को बीडीओ से मारपीट के आरोप में दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया था। जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

7 दिन में जांच कर निलंबित कर दिया

अधिवक्ता प्रदीप कलवानियां ने बताया कि सुनवाई के दौरान हमने कोर्ट को बताया कि प्रधान के खिलाफ बीडीओ संजय यादव ने 21 अप्रैल को मारपीट और अभद्रता करने का मामला दर्ज कराया था। जिसकी जांच जिला कलेक्टर की ओर से कार्रवाई गई। सिर्फ 7 दिन में जांच पूरी करके प्रधान को दोषी मानते हुए विभाग ने निलंबित कर दिया।

हमने इसे अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को केवल मामला दर्ज होने के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है। नियमों के तहत मामले में ट्रायल शुरू होने के बाद ही निलंबन की कार्रवाई हो सकती हैं।

सुनवाई का मौका नहीं दिया

वहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई से पहले हमें किसी तरह की सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। इसके साथ ही फरवरी में बीडीओ के द्वारा अभद्रता करने पर प्रधान के द्वारा उसके खिलाफ परिवाद दिया गया था। लेकिन उस तथ्य को भी ध्यान में नहीं रखा गया।

कलवानियां ने कहा- सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सरकारी अधिवक्ता से पूछा कि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने मामले में सरकार से बात करने की बात कही और लंच के बाद कोर्ट को निलंबन वापस लेने की जानकारी दी।



Discover more from Kuchaman City Directory

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Discover more from Kuchaman City Directory

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading