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ये दो अंडरपास बनने से बीकानेर की दशकों पुरानी समस्या का समाधान हो जाएगा।

बीकानेर की दशकों पुरानी रेल फाटक समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कोटगेट और सांखला फाटक के आसपास बनी 36 दुकानों को तोड़ने का निर्णय किया है। इसके लिए इन दुकान मालिकों को अधिग्रहण का नोटिस जारी कर दिया गया है। साठ दिन के भीतर इस कार्रवाई को पूर

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दरअसल, कोटगेट और सांखला फाटक के पास अंडरपास बनाने के लिए राज्य सरकार को दोनों ही जगह जमीन की जरूरत है। ऐसे में इन्हें तोड़ने के अलावा कोई विकल्प सरकार के पास नहीं है। इसी कारण कोटगेट फाटक के पास की 13 दुकानों और सांखला फाटक के पास 23 दुकानों का अधिग्रहण किया जा रहा है। ऐसे में कोटगेट के पास 124.52 वर्ग मीटर और सांखला फाटक के पास 184.21 वर्ग मीटर जमीन अधिगृहित की जा रही है।

इन दुकानों का होगा अधिग्रहण

  • कोटगेट अंडर पास के लिए नथमल एंड संस, ओमप्रकाश भगवती देवी, दीन मल दीपचंद प्रजापत, जमनादास पन्नालाल महावीर प्रसाद, पेंटर भोज, स्टोर ओम प्रकाश भगवंती देवी, ओसवाल ट्रेडर्स, वाइन शॉप, चांद देवी पत्नी गिरधारीलाल, जयभारत स्टोर राजेश कुमार, मसाला शाॅप इंद्रजीत सोलंकी, गेस्ट हाउस चिरंजीलाल श्रीमाली ओर पानी की प्याऊ का हिस्सा अधिकग्रहित किया जा रहा है। ये सभी बिल्डिंग पूरी नहीं हटाई जाएगी, बल्कि इसका जरूरत वाला हिस्सा ही हटेगा।
  • सांखला फाटक के पास बाइपास बनाने के लिए काली माई होटल, शॉप सूर्य कश्यप पुत्र रमेश कुमार मेहरा, गुड्‌डू डिस्पोजल एंड केमिकल्स शाजिद खान, विनीत प्रोविजनल स्टोर ओमप्रकाश गहलोत की दो दुकान, भाटी प्रोविजन स्टोर पीरूराम भाटी, राजेंद्र अग्रवाल का गेट, राजेंद्र अग्रवाल का ही साइकिल स्टेंड, डेयरी, डिस्पोजल शॉप, विशाल डिस्पोजल भंडार और अग्रवाल भवन, मनीष अग्रवाल के खंडाराम स्टोर और चार बंद दुकानें, बी.एस. अग्रवाल और रतन रेडियो की दुकानों का हिस्सा भी हटेगा। यहां मनीष अग्रवाल की पिंजारे वाली दुकान भी हटेगी। उर्मिला आसोपा की झंवरजी घी, ओसापा होम्योपैथी और एक बंद मकान भी हटेगा।

साठ दिन में होगा अधिग्रहण

दरअसल, इन दुकानों का अधिग्रहण साठ दिन के भीतर हो जाएगा। इस कार्रवाई के बाद दुकानों व मकानों को हटाने का काम शुरू होगा। इस कार्रवाई के पूर्ण होने के बाद अंडर पास बनने का रास्ता साफ होगा। फिलहाल इस काम में करीब एक साल का वक्त लगने की आशंका जताई जा रही है। इन्हीं साठ दिनों में मकान व दुकान मालिक अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं।



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