![]()
तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 में चयनित करीब 1235 टीचर्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने विनेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि संशोधित परिणाम से पहले से चयनित अध्यापको
दरअसल हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विवादित प्रश्नों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड को स्वतंत्र विशेषज्ञों की कमेटी गठित करके प्रश्नों की जांच करने और संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे।
वहीं एकलीठ ने अपने आदेश में कहा था कि संशोधित परिणाम में अगर चयनित अभ्यर्थी प्रभावित होते है तो उनका नौकरी पर अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन आज डिवीजन बैंच ने सिंगल बैंच के आदेश को चयनित अभ्यर्थियों की सीमा तक अपास्त कर दिया।
बिना धोखाधड़ी के नौकरी प्राप्त की याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 दिसम्बर 2022 को करीब 27 हजार पदों पर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती निकाली थी। इस भर्ती का अंतिम परिणाम 15 सितम्बर 2023 को जारी हुआ था।
अंतिम परिणाम से याचिकाकर्ताओं चयन हुआ था। याचिकाकर्ता करीब 2 साल से नौकरी कर रहे हैं। अगर परिणाम संशोधित हुआ है तो इसकी पूरी गलती कर्मचारी बोर्ड की है। प्रार्थी को बिना किसी गलती के नियुक्ति से हटाया नहीं जा सकता हैं।
वहीं अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि अगर याचिकाकर्ताओं को को हटाया जाएगा तो वह उसके मौलिक अधिकारो का हनन होगा। उन्होने कहा कि कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे है, जो दूसरी नौकरी छोड़कर इसमें शामिल हुए थे।
याचिकाकर्ताओं ने बिना किसी धोखाधड़ी के ईमानदारी से प्रयास करते हुए नौकरी प्राप्त की हैं।
Discover more from Kuchaman City Directory
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Comments