कोटा के लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू को राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा एक बार फिर से प्रधान पद हटाया गया।
यह आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इंद्रजीत की ओर से जारी किया गया। आदेश में लाडपुरा पंचायत में मनमानी पूर्वक पंचायती राज नियमों के विरुद्ध कार्य करने का हवाला दिया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार नईमुद्दीन गुड्डू ने पंचायत समिति लाडपुरा में दोषी पाए गए। जिसके चलते प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। ऐसे में गुड्डू निलंबन काल में पंचायत समिति के किसी भी कार्य और कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे।

आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी किया गया
फरवरी के महीने में भी किया था निलंबित
नईमुद्दीन गुड्डू को फरवरी के महीने में ग्रामीण विकास पंचायती राज के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इंद्रजीत सिंह ने निलंबित किया था। जांच रिपोर्ट में तब भी लाडपुरा प्रधान गुड्डू को दोषी पाया गया था।
22 अगस्त को संभाला था दोबारा से प्रधान पद
फरवरी में हुए निलंबित के बाद गुड्डू ने कोर्ट पहुंचे और उसके बाद दोबारा से प्रधान पद के लिए आदेश लेकर आए थे। 22 अगस्त को लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान पद को संभाला था। आज 6 दिन बाद आए आदेशों के बाद एक बार फिर से प्रधान की कुर्सी से निलंबित हो चुके।
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