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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
झालावाड़ की विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 28 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने बताया कि 24 जून 2024 को 15 वर्षीय पीड़िता पाउडर खरीदने हिम्मतगढ़ बाजार गई थी। एक घंटे तक लौटने पर परिजनों ने तलाश की तो पता चला कि वह चवंली तक बस में गई थी। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। परिजनों ने रायपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने 30 जून 2024 को पीड़िता को मध्य प्रदेश के छापरा से बरामद किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी से उसकी जान-पहचान एक साल पहले हुई थी। आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर पहले इंदौर और फिर अपने गांव छापरा ले गया। वहां उसने कई बार पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी की। उन्होंने 19 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए। इन सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 28 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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