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अपर न्यायालय संख्या 2 ने सजा सुनाई
अलवर में गोवंश की हत्या कर मांस बेचने के मामले में आठ आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। अलवर के अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी रिद्धिमा शर्मा ने इन आरोपियों को 8-8 साल की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2014 का है।
अदालत ने अभियुक्त रसीद खां उर्फ बहरा, आबिद खां, पप्पू उर्फ साहबदीन, हाकम उर्फ गुरजी, तैयब, मौज खां, वहीद खां और सरीफ को दोषी पाया। इन सभी को राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम-1995 की धारा 3/8 के तहत 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
अपर लोक अभियोजक महेश मीणा ने बताया कि वर्ष 2014 में नौगांवा थाना क्षेत्र के रघुनाथगढ़ में गोवंश की हत्या कर आरोपी मांस बेच रहे थे। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोचा था। अब कोर्ट ने सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने मिलकर गोवंश का वध कर उसका मांस बेचने का गंभीर अपराध किया है। कोर्ट ने जब्तशुदा सामान ‘गोमांस, खाल, छुरी, कुल्हाड़ी और फर्सा’ को नष्ट करने का आदेश भी दिया।
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