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अलवर के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने के मामले में दो आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई है और 55 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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विशिष्ठ लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार किशनगढ़बास थाना क्षेत्र में परिवादी ने 26 फरवरी 2024 को स्कूल से घर आ रही दो बेटियों के साथ रास्ते में मोहम्मद आसिफ व शकील खान ने छेड़छाड़ की थी। लैंगिग हमला किया था। प्रकरण के सब तथ्यों की पड़ताल के बाद आरोपी मोहम्मद आसिफ व शकील खान के खिलाफ चालान पेश किया गया। 23 गवाह व 24 दस्तावेजों के बाद मुल्जिम मोहम्म आसिफ व शकील खान को दोषी मानते हुए 5500 रुपए जुमार्ना व 5 साल की सजा सुनाई है।



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