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विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक युवक को दोषी करार दिया है।
धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला सितंबर 2023 का है। पीड़िता की मां ने महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। आरोपी स्कूल आते-जाते समय उसके साथ छेड़खानी करता था।
2 सितंबर 2023 को आरोपी ने छात्रा का हाथ पकड़ लिया और प्यार करने की बात कहकर छेड़छाड़ की। छात्रा ने घर पहुंचकर घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। जब पीड़िता की मां आरोपी के घर शिकायत करने गईं, तो आरोपी और उसके पिता ने उनके साथ मारपीट कर दी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। साथ ही घायल मां का मेडिकल भी कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। आरोपी कोर्ट से जमानत पर था। मारपीट के मामले में आरोपी का पिता भी पुलिस जमानत पर था।
लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 8 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। विशिष्ट न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया। जिसमें आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकार के रूप में एक लाख रुपए देने के भी आदेश दिए हैं।
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