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हत्या के आरोपी। जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ठ न्यायाधीश एससी/एसटी अनिता सिंहल ने बानसूर क्षेत्र में 11 साल पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व 50-50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि रामस्वरूप पुत्र लख्खा राम गुर्जर निवासी कडियो की ढाणी इंद्राडा ने बानसूर पुलिस थाने में 18 दिसंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 दिसंबर 2014 की शाम मेरा छोटा भाई महेंद्र गुर्जर व उसका साथी महेश निवासी इंद्राडा बाइक से गांव खोहरी से घर आ रहे थे।
घासी वाला तिबारा के पास लालचंद, महेश, सेढ़ाराम, सुभाष, विकास, अनिल निवासी खरखड़ी थाना थानागाजी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल महेंद्र गुर्जर व महेश मीणा को बानसूर सीएचसी में भर्ती कराया। बाद में जयपुर ले जाते समय दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने सेढ़ाराम गुर्जर, महेश, अनिल व लालचंद के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी सेढ़ाराम, महेश उर्फ मुकेश व अनिल उर्फ नरेंद्र सिंह को जघन्य हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया।
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