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प्रतापगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड पर MRP से ज्यादा राशि वसूलने पर जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता से 3.60 रुपए अधिक वसूलने पर आयोग ने 17,005 रुपए का मुआवजा और हर्जाना देने का आदेश दिया है। इसके अलावा कंपनी को राजस्थान उपभोक्ता कल्याण

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आधा किलो दाल खरीदी थी

उपभोक्ता भगवान सहाय ने बताया-उसने आधा किलो मसूर दाल खरीदी थी। पैकिंग पर 71.86 रुपए MRP लिखी थी। लेकिन उससे 75.46 रुपए वसूले गए। भगवान सहाय ने इस पर आपत्ति जताई और कस्टमर हेल्पलाइन पर भी संपर्क किया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसने प्रतापगढ़ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

आयोग के अध्यक्ष प्रकाश कुमार प्रजापत, सदस्य अनिल जैन और सदस्या सुनयना हापावत ने इस मामले में निर्णय सुनाया। आयोग ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड को अनुचित व्यापार व्यवहार और गंभीर सेवा दोष का दोषी मानते हुए आदेश दिया कि वह परिवादी भगवान सहाय को अधिक वसूली गई राशि 5 रुपए लौटाए। साथ ही, मानसिक संताप के लिए 10 हजार रुपए और परिवाद खर्च, अधिवक्ता फीस के रूप में 7 हजार रुपए दे। यह राशि 45 दिनों में देनी होगी।

5 हजार रुपए पेनल्टी भी जमा कराने का आदेश

इसके अलावा आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाने के लिए रिलायंस रिटेल को राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष में 5 हजार रुपए की पेनल्टी जमा कराने का भी आदेश दिया है। परिवादी भगवान सहाय की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ मोदी और विशाल मोदी ने पैरवी की।



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