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राजस्थान की 16 वीं विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के लिए नई ‘सदन संहिता’ तैयार हो गई है। कथित नवाचारों की कड़ी में अब 173 विधायकों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। 1 सितंबर के सत्र से कोई विधायक कितना ही गंभीर मुद्दा भी बिना ऑनलाइन अनुमति नहीं उठा सकेंगे।
किसी भी प्रस्ताव को लाने से एक दिन पहले लिखित में विधानसभा वेबसाइट पर अपलोड करने की कसरत करनी होगी। जिस दिन स्थगन प्रस्ताव लाना है या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करना है या पर्ची या विशेष उल्लेख की सूचना से मुद्दा उठाना है, उसकी पूरी लिखित पीडीएफ फाइल 24 घंटे पहले नेवा एप पर अपलोड करनी होगी।
विधायकों के ऑनलाइन आवेदन पर स्पीकर की मंजूरी के बाद ही नाम पुकारा जाएगा और वह विधायक अपना मुद्दा रख सकेंगे। बिना ऑनलाइन अप्रूवल कोई विधायक नियम 131 में ध्यानाकर्षण या नियम 50 में स्थगन प्रस्ताव भी नहीं ला सकेंगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इसको मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि प्रदेश में सीएम सहित 25 मंत्री हैं, एक मुख्य सचेतक और एक स्पीकर है। इनके अलावा 173 विधायक सदन में खासकर शून्य काल में अपनी तरफ से प्रस्तावित कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं।
सप्ताह में 9 बार की अधिकतम सीमा ऐसे होगी लागू
नई व्यवस्था के तहत विधायक सप्ताह में नियम 50 के तहत एक स्थगन प्रस्ताव, विशेष उल्लेख की सूचना नियम 295 के तहत एक, पर्ची के माध्यम से 2 बार और नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 5 बार ला सकेंगे। हालांकि दिन में अधिकतम 2 ही ध्यानाकर्षण की सीमा तय है। ऐसे में कोई विधायक सप्ताह में 5 बार ध्यानाकर्षण ला ही नहीं सकता।
295 के तहत तो 3 दिन पहले ऑनलाइन प्रस्ताव का नियम
विधायकों को सप्ताह में एक बार नियम 295 के तहत लोक महत्व के विषय को विशेष उल्लेख के जरिए उठाने का मौका मिलता है। विशेष उल्लेख की सूचनाएं अब बैठक प्रारंभ होने के 3 दिन पहले ऑनलाइन पेश कर सकेंगे। 250 शब्द सीमा में यह सूचना अपलोड करनी होगी। 250 शब्द ही वे मंजूरी के बाद सदन में पढ़ सकेंगे।
ऑनलाइन स्वीकार नहीं तो सीधे रद्द होंगे प्रस्ताव विधायक स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, पर्ची या विशेष उल्लेख की सूचना लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यदि स्थगन प्रस्ताव ऑनलाइन अस्वीकार कर दिया तो वह स्वत: रद्द माना जाएगा।
यह रहेगी नेवा एप पर आवेदन की प्रक्रिया
विधायक नेवा एप पर वेबसाइट www.cmsraj.neva.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पढ़े लिखे नहीं हों या तकनीकी समस्या आने पर विधानसभा के कक्ष संख्या 733 में संपर्क कर सकेंगे।
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