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विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने धर्मांतरण कानून को लेकर खुशी जताई।

प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 (धर्मांतरण विरोधी cfy) पारित किया गया। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से इसका स्वागत किया गया है। Vhp के केंद्रीय संगठन महामंत्री मि

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उन्होंने कहा कि देशभर में धर्मांतरण को रोकने के लिए इस तरह के कानून लागू करने को लेकर उनकी केंद्र सरकार से भी मांग है। कहा की आजकल लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने साल 2023 में गृह मंत्रालय की ओर से लोकसभा में दिए गए महिलाओं की गुमशुदगी के संबंध जवाब का भी जिक्र किया। कहा कि देश में ज्यादातर महिलाएं जो गुम होती है वह लव जिहाद, धर्मांतरण का शिकार होती है।। इसलिए इस तरह के लोगों को रोकने के लिए कानून उपयोगी साबित होगा।

केंद्रीय संगठन महामंत्री ने बताया इस कानून को बनाने की मांग वर्षों से थी।

केंद्रीय संगठन महामंत्री ने बताया इस कानून को बनाने की मांग वर्षों से थी।

इस बिल में धर्मांतरण करवाने वाली संस्थाओं के भवन को सीज करने और आवश्यक होने पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने का प्रावधान भी पहली बार किया गया है। यह देश का सबसे सख्त कानून है। जिसमें जबरन धर्मांतरण करवाने वालों को 7 साल से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की इस कानून को लेकर पुरानी मांग थी जिसे राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित पूरी सरकार का विश्व हिंदू परिषद साधुवाद ज्ञापित करती है। यह कानून अवैध धर्मांतरण को रोकने और समाज की एकता बनाए रखने में मील का पत्थर भी साबित होगा।

इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद की ओर से अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए और पुलिस में शिकायत करवाने या किसी भी प्रकार की सहायता करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिसमें 90 24669328 पर संपर्क किया जा सकता है।



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