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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग भांजी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
करौली की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट जज बृजेश शर्मा ने नाबालिग भांजी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी मामा को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही 20 साल का कठोर कारावास और 1.40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मार्च 2024 में पीड़िता के पिता ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अप्रैल में फिर से अपहरण का मामला सामने आया। आरोपी मामा पीड़िता को हरिद्वार और देहरादून सहित कई स्थानों पर ले गया। दो महीने तक उसे अपने साथ रखा और कई बार दुष्कर्म किया, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई।
अदालत में 20 गवाहों के बयान और 33 दस्तावेज पेश किए गए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोनों मामलों में 20 साल की कठोर कैद और कुल 1 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
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