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प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द कराने की हाईकोर्ट एकलपीठ की टिप्पणी के खिलाफ राजस्थान सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर कर दी हैं। सरकार की अपील पर आज जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस बलजिंदर संधू की बैंच सुनवाई करेगी।
अपील में सरकार ने एकलपीठ के 18 अगस्त के आदेश को चुनौती दी हैं। जिसमें एकलपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार परिसीमन के नाम पर अनिश्चितकाल के लिए स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं टाल सकती हैं।
इसके साथ ही अदालत ने कहा था कि अगर सरकार चुनाव नहीं करवा रही है तो इलेक्शन कमिश्न ऑफ इंडिया और राज्य निर्वाचन आयोग को इसमें हस्तक्षेप करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करना चाहिए।
अदालत ने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव को भेजकर संविधान के प्रावधान और पंचायतीराज अधिनियम की पालना के तहत चुनाव कराए जाने की बात कही थी।
सरकार और आयोग में टकराव की स्थिति हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने जल्द चुनाव कराने की घोषणा कर दी हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वह वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही एक साथ चुनाव कराने पर विचार कर रही हैं। जिसके बाद आयोग और सरकार में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
इसी के चलते सरकार ने सिंगल बैंच के आदेश को डिवीजन बैंच में चुनौती दी हैं। सरकार का कहना है कि पंचायत और निकायों में परिसीमन में समय लगा हैं। इसके साथ ही नए जिले बनने पर वार्डों के पुनर्गठन के चलते चुनाव कराने के लिए समय दिया जाए।
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