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जयपुर | हाईकोर्ट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी शैक्षणिक सत्र 2025-26 के छात्रसंघ चुनाव कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व यूनिवर्सिटी के वीसी से एक अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह निर्देश
अधिवक्ता शांतनु पारीक ने बताया कि यूनिवर्सिटी के हर छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल विश्वविद्यालय के मामले में इसे मूलभूत अधिकार माना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मूलभूत अधिकार को किसी कानून या कोर्ट आदेश से छीना नहीं जा सकता। लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें भी कहती है कि हर साल छात्रसंघ चुनाव होने चाहिएं। कमेटी सिफारिश के अनुसार सत्र शुरू होने के छह से आठ सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए। लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यूनिवर्सिटी ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है। इसकी अवहेलना होने पर नियमानुसार कार्यवाही का प्रावधान है। फिर भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की और से कमेटी की सिफारिशें नहीं मान रहे हैं।
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