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पाली जिले की तहसील देसूरी में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हरेंद्र सिंह चौहान के तबादले से जुड़े मामलें की अपील पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने सुनवाई कर राजस्व मंडल की ओर से जारी 6 अगस्त के तबादला आदेश एवं उसके कार्यमुक्त करने के आदेश को अपा

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प्रार्थी हरेंद्र सिंह चौहान के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि प्रार्थी देसूरी तहसील में तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार ने 6 अगस्त को आदेश जारी प्रार्थी का तहसीलदार देसूरी से सवाईमाधोपुर की निर्वाचन शाखा में तबादला कर दिया और प्रार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को पदस्थापित कर दिया।

अपील में कहा गया कि विभाग ने बिना प्रशासनिक आवश्यकता से प्रार्थी का तबादला किया है। जबकि प्रार्थी ने पिछले साल फरवरी महीने में ही वर्तमान स्थान पर कार्यग्रहण किया था। इसलिए प्रार्थी के तबादला आदेश को अपास्त किया जाए। इस पर अधिकरण की बेंच ने तबादला आदेश को नियम विरुद्ध मानते हुए अपास्त कर राहत दी है।

उन्होने दलील देते हुए कहा कि राज्य सरकार की सामान्य नीति है कि सरकार दो वर्ष से पहले कार्मिक का तबादला नही करना चाहिए। लेकिन प्रार्थी का तबादला दो साल से पहले ही कर दिया गया और प्रार्थी की सेवानिवृत्ति में भी करीब 9 महीने की अवधि ही शेष है।



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