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सीकर की पोक्सो कोर्ट संख्या-1 ने 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इनमें एक आरोपी पर 1 लाख और दूसरे पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया- 9 अगस्त 2020 को सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पिता ने पुलिस में शिकायत दी कि उनकी 14 साल की बेटी 8 अगस्त को घर से बिना बताए कहीं पर चली गई। जो अपने साथ 8वीं कक्षा की टीसी और आधार कार्ड लेकर गई है। परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन बेटी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया।
गुड़गांव से मिली थी नाबालिग
सबसे पहले 29 अगस्त 2020 को गुड़गांव से नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया गया। इसके बाद मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों ही पीड़िता के गांव के रहने वाले हैं। इनमें एक ने गांव में ही पीड़िता के साथ रेप किया। वहीं, दूसरे ने पीड़िता को किडनैप कर अपने साथ गुड़गांव ले गया था। जहां पर उसने कई बार पीड़िता के साथ रेप किया।
दोनों आरोपियों के खिलाफ 13 जनवरी 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 24 गवाह और 52 दस्तावेज पेश किए गए। इसके बाद अब कोर्ट ने मामले में एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास,1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 3 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है। यह फैसला जज विक्रम चौधरी ने सुनाया।
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