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30 सितंबर तक एकमुश्त जमा कराने पर मिलेगी छूट।

कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) की योजनाओं में नीलामी व लॉटरी से आवंटित/विक्रय भूखंडों पर बकाया नगरीय कर एवं नगरीय कर की राशि 30 सितंबर 2025 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में विशेष छूट दी जा रही है।

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आयुक्त हरफूल सिंह यादव ने बताया कि राज्य सरकार की स्वीकृति से यह सुविधा केवल उन्हीं आवंटियों को उपलब्ध होगी, जो निर्धारित तिथि तक सम्पूर्ण बकाया राशि अदा करेंगे। 31 मार्च 2024 तक देय ब्याज की छूट का लाभ पाने के लिए 8 वर्षीय नगरीय कर की राशि एकमुश्त जमा करवाना अनिवार्य होगा।

राशि जमा कराने की विशेष व्यवस्था की गई

जो आवंटी इस छूट का लाभ लेना चाहते हैं। वे अपने भूखण्ड से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर राशि की गणना करवा दें। देय कर एकमुश्त जमा करा सकते हैं। प्राधिकरण द्वारा राशि की गणना एवं जमा कराने की विशेष व्यवस्था की गई है।

सभी भू-आवंटी इस छूट योजना का लाभ उठाकर अपनी बकाया राशि का निपटारा करें। बकाया राशि जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ नियमानुसार वसूली की कार्रवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा कमर्शियल एवं बड़े भूखण्ड धारकों से बकाया लीज़ राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कठोर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू जा रही है।



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