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सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में हुई प्रिंसिपल पद पर नियुक्ति को अब हाइकोर्ट में चुनौती दी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ही एक सीनियर प्रोफेसर ने हाईकोर्ट की सिंगल बैंच में याचिका लगाकर इस नियुक्ति को गलत बताया है। इस मामले में 27 अगस्त को सुनवाई प्रस्तावि

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याचिका डॉ. अवतार सिंह दुआ की तरफ से उनके अधिवक्ता तुषार शर्मा ने लगाई है। इस याचिका में बताया कि मेडिकल एज्युकेशन विभाग की ओर से प्रिंसिपल पद पर की गई डॉक्टर दीपक माहेश्वरी की नियुक्ति गलत है। याचिका में बताया- कि अक्टूबर 2016 में डॉ. माहेश्वरी ने वीआरएस लेकर पद से रिजाइन कर दिया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद डॉ. माहेश्वरी पद से रिलिव हो गए थे।

लेकिन 10 महीने बाद जुलाई 2017 में उन्हें सरकार ने उनको वापस सीनियर प्रोफेसर पद पर ज्वाइन करवा दिया। इस ज्वाइनिंग का मुख्य वजह मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंट ने त्याग पत्र स्वीकार तो कर लिया, लेकिन कार्यमुक्त करने के आदेश की कॉपी तामिल नहीं होने और मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशिय​लिटी डॉक्टर की जरूरत होने के कारण राज्य सरकार ने उनका त्याग पत्र वापस ले लिया। जिसके चलते अब डॉ. माहेश्वरी को जुलाई 2017 से वापस प्रोफेसर कार्डियोलोजी पद पर नियुक्त किया जाता है। याचिका में डॉ. दीपक माहेश्वरी को साल 2017 में दी गई नियुक्ति को राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम 22 (1)(d) के तहत गलत बताया है। इस मामले पर अब कोर्ट में 27 अगस्त को सुनवाई है।



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