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प्रदेश में अब कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत 17 वर्ष के समस्त विद्यार्थियों का अग्रिम रूप से मतदाता पंजीकरण आसान होगा और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही विद्यार्थियों को उनका मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हो जाएगा। निर्वाचन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के बी

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन और सचिव स्कूल शिक्षा के कृष्ण कुणाल ने इस समझौंते पर हस्ताक्षर किए। इस संयुक्त एमओयू के तहत राज्य के समस्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी और निजी स्कूलों में लागू हाेगा।

इस संबंध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने कहा कि राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षण में राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को शामिल करते हुए निर्वाचन साक्षरता क्लब गठित कर संचालित किया जा रहा हैं। इन क्लबों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए शाला दर्पण पोर्टल एवं प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर ऑनलाइन ईएलसी एंट्री मॉड्युल उपलब्ध कराया गया है।

एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में शामिल होगी मतदाता शिक्षा

देश में राजस्थान स्कूल ईएलसी के सुदृढ़ीकरण के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाला पहला राज्य है। अब कक्षा 9 से 12वीं के 17 वर्ष के समस्त विद्यार्थियों का अग्रिम मतदाता पंजीकरण आसान होगा।

18 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही उनका मतदाता पहचान पत्र बन जाएगा। महाजन ने कहा कि भविष्य में भारत निर्वाचन आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में एनसीईआरटी द्वारा विकसित मतदाता शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को राज्य की स्कूल शिक्षा में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

कृष्ण कुणाल ने कहा कि वर्तमान सत्र 2025-26 के शिविरा कैलेंडर में ईएलसी गतिविधियों को पहले ही शामिल कर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मतदाता जागरूकता से संबंधित अध्याय भी जोड़े जा रहे।



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