दीपावली के त्योहार को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बिना लाइसेंस के आतिशबाजी व पटाखे पूरी तरह बैन है। बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेच सकेंगे। दुकानदारों को दुकानों पर चार बाल्टी मिट्टी,

श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में पटाखों के लिए आवेदन करने आए दुकानदार।
कानून-व्यवस्था के लिए विशेष टीम गठित
जिला कलक्टर ने आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीम गठित की है। जिसमें उपखंड मजिस्ट्रेट गंगानगर, उप पुलिस अधीक्षक (शहर) और फायर ऑफिसर (नगर परिषद श्रीगंगानगर) शामिल हैं। इसके अलावा, सभी उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और उपतहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस के साथ समन्वय बनाकर नियमों का पालन करवाएंगे।
अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू
दीपावली के लिए आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस के लिए जिला प्रशासन ने आवेदन मांगे हैं। आवेदन 15 अक्टूबर तक निर्धारित प्रपत्र में तीन प्रतियों (फोटो सहित) में जमा करवाए जा सकते हैं। आवेदन के साथ ब्लू प्रिंट नक्शा, शपथ पत्र, दुकान के स्वामित्व/किराए के दस्तावेज, किराए की दुकान होने पर मालिक का सहमति पत्र (50 रुपए के स्टांप पर) और दो पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है।
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