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जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी – 2024 के प्रावधान के अनुरूप नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। जिसके तहत आम जनता खातेदार, एलएलपी, पार्टनरशिप, प्रोप्रायटरशिप फर्म्स, कंपनी द्वारा विकासकर्ता के रूप में अपनी तकनीकी और वित्तीय क्षम
जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि नगरीय विकास विभाग राजस्थान द्वारा 17 जुलाई को जारी अधिसूचना के बाद प्रदेश के सभी शहरों के नगरीय क्षेत्रों में योजनाएं विकसित करने के लिए सभी विकासकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के तहत जेडीए क्षेत्राधिकार में कार्य करने वाले विकासकर्ताओं के लिए आज से JDA ने पोर्टल की शुरुआत की है।
इस पोर्टल पर टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधानानुसार खातेदार, एलएलपी, पार्टनरशिप, प्रोप्रायटरशिप फर्म्स, कंपनी द्वारा विकासकर्ता के रूप में अपनी तकनीकी और वित्तीय क्षमता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों (A, B, C, D) में पंजीकरण करवाए जाने की सुगम सुविधा जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट jda.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाई गई हैं। जिससे पंजीकरण की कार्रवाई पूर्ण रूप से सुगम और पारदर्शी हुई है। इससे कोई भी खातेदार या विकासकर्ता इस पोर्टल के माध्यम से अपनी योजना विकसित करने के लिए आसानी से पंजीकरण करवा सकता है।
जेडीसी ने कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण का यह कदम टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और शहरी विकास परियोजनाओं को और तेजी देगा। जिसकी रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल पर ही की जाएगी।
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