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नाबालिग को शादी की नीयत से किडनैप करने के मामले के मामले अभियुक्त को दोषी मानते हुए पाली के पॉस्को कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश निहालचंद ने 10 सितम्बर 2025 को फैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त को नाबालिग को शादी की नीयत से किडनैप करने और छेड़छाड़ का दोषी म
कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक मनीष ओझा ने बताया कि ब्यावर जिले के जैतारण थाने में एक महिला ने 5 फरवरी 2025 को रिपोर्ट दी। जिसमें बताया कि उसकी 15 साल 10 महीने उम्र की बेटी 3 फरवरी 2025 को प्रेक्टिकल परीक्षा देने स्कूल बस से स्कूल गई थी। लेकिन देर शाम तक नहीं लौटी। अपने स्तर पर तलाश की CCTV फुटेज खंगाले। जिसमें सामने आया कि परीक्षा देकर लौटते समय हर्षित कुशवाह उसका शादी की नीयत से अपहरण कर ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर जांच शुरू की और आरोषी हर्षित को 19 फरवरी 2025 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेजा गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद 10 सितम्बर 2025 को पाली के पॉस्को कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश निहालचंद ने UP के बबीना गांव थाना कंदौरा जिला जालौन निवासी 20 साल के हर्षित कुशवाह पुत्र देवीदयाल को नाबालिग का शादी की नीयत से अपहरण करने और उससे छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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