सांसद हनुमान बेनीवाल को फिलहाल विधायक आवास खाली नहीं करना होगा। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने बेनीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए संपदा अधिकारी के यहां चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। बेनीवाल ने याचिका दायर करके कहा था कि आवास खाली कराने की प्रक्रिया में न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की जा रही है।
हाईकोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए इस तरह के अन्य मामलों की भी जानकारी मांगी है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि इस तरह के अन्य कौन-कौन से सांसद और विधायक हैं। जो पद पर नहीं होते हुए भी सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कोर्ट ने सरकार को जवाब देने लिए दो सप्ताह का समय दिया है। दरअसल, हनुमान बेनीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि कई अन्य लोग भी पद पर नहीं रहते हुए सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है।

हनुमान बेनीवाल ने हाईकोर्ट में कहा कि संपदा अधिकारी सरकार के पक्ष में कार्रवाई कर रहे हैं। (फाइल फोटो)
सुनवाई और तथ्य रखने का नहीं दिया जा रहा मौका सांसद की वकील सुमित्रा चौधरी और प्रेमचंद शर्मा ने बताया- याचिकाकर्ता को सरकार के प्रार्थना-पत्र पर संपदा अधिकारी ने 1 जुलाई को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया। इसकी पहली सुनवाई 11 जुलाई को हुई। उसके बाद संपदा अधिकारी अनावश्यक रूप से जल्दबाजी कर रहे हैं।
वहीं, उनकी ओर से दायर आवेदनों को मनमाने ढंग से अपमानजनक टिप्पणियों के साथ खारिज किया जा रहा है। संपदा अधिकारी का यह आचरण राज्य के पक्ष में उनके पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऐसे में संपदा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस और उसके आधार पर की जा रही कार्रवाई को रद्द किया जाए।
करीब दो साल पहले आवंटित हुआ था फ्लैट हनुमान बेनीवाल को करीब दो साल पहले विधानसभा के सामने विधायक आवास में फ्लैट A-3/703 आवंटित हुआ था। हनुमान बेनीवाल के सांसद बन जाने पर सरकार ने जून माह में विधायक आवास खाली कराने के लिए संपदा अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र दायर किया था। इस पर संपदा अधिकारी सुनवाई कर रहे थे।
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नागौर सांसद सांसद हनुमान बेनीवाल को सरकारी आवास खाली करने के लिए संपदा अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) ने गुरुवार को उन्हें बेदखली नोटिस जारी किया है। हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल और पूर्व विधायक पुखराज गर्ग को भी सरकारी आवास खाली नहीं करने पर बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। आदेश के अनुसार इन्हें 11 जुलाई तक घर खाली करना होगा। (पूरी खबर पढ़ें)
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