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श्रीगंगानगर एसीबी ने घड़साना की तहसीलदार बबीता और ऑफिस कानूनगो के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। रावला के एक किसान ने एसीबी चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीणा को शिकायत दी थी।
शिकायत में बताया कि किसान के पिता के नाम चक 15 आरजेडी में 21 बीघा जमीन दर्ज है। पिता ने 20 सितंबर 2023 को देहांत से पहले रजिस्टर वसीयत किसान और उसके भतीजे के नाम कर दी थी। किसान ने फरवरी 2025 में इंतकाल दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया।
तहसील में पदस्थापित ऑफिस कानूनगो रेशम सिंह ने इंतकाल के लिए 2 हजार रुपए प्रति बीघा के हिसाब से रिश्वत मांगी। एसीबी के डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि शिकायत के सत्यापन में रेशम सिंह और तहसीलदार बबीता की रिकॉर्डिंग की गई। पहले 20 हजार रुपए की मांग की गई, बाद में 15 हजार रुपए में तय हुई। जांच में किसान की शिकायत सही पाई गई।
ट्रैप करने के लिए बिछाया जाल डीएसपी ने बताया कि किसान की शिकायत सही पाए जाने पर 23 मई 2025 को श्रीगंगानगर एसीबी के द्वारा तहसीलदार बबीता और कानूनगो रेशम सिंह को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया गया। पीड़ित किसान को तहसील कार्यालय में भेजा गया। मगर रेशम सिंह के द्वारा परिवादी को शाम 4 बजे आने के लिए कहा गया। जब परिवादी शाम को वापिस गया तो रेशम सिंह और तहसीलदार बबीता को शक हो गया तो उन्होंने बिना रुपए लिए विरासत इंतकाल दर्ज करने के लिए सम्बन्धित पटवारी को निर्देशित कर दिया।
मामला दर्ज किया डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि हालांकि ट्रैप की कार्रवाई सफल नही हो पाई। मगर शिकायत का सत्यापन होने के बाद आवश्यक कार्रवाई करने के बाद आज तहसीलदार बबीता और रेशम सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 वी भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 (2) के तहत 15 हजार रुपए विरासत इंतकाल दर्ज करने की मांग का मुकदमा दर्ज किया गया है।
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